Sonography Centre's Operations Suspended Following Detection of Irregularities During Inspection
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए डॉ. दीक्षा वुमेन्स क्लिनिक एवं सोनोग्राफी केन्द्र, एलजी-2ए, लक्ष्य चौराहा, रानीबाग, खण्डवा रोड, इंदौर का पंजीयन निलंबित कर केन्द्र के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
कलेक्टर के निर्देश पर क्लिनिक का औचक निरीक्षण पीसीपीएनडीटी की नोडल अधिकारी डॉ. निर्मला अखण्ड एवं पर्यवेक्षण दल की सदस्य श्रीमती दीपमाला बामने द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि केन्द्र पर डॉ. पूनम रायकवार ओपीडी संचालित कर रही थीं, जबकि केन्द्र से संबंधित समस्त पंजीयन डॉ. दीक्षा छाछरिया के नाम पर दर्ज हैं। इसे प्रथम दृष्टया पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।
निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी को दी गई। इसके उपरांत कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार 29 जून 2026 को निरीक्षण दल द्वारा केन्द्र के सभी आवश्यक अभिलेख एवं दस्तावेज सीज करने की कार्रवाई की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर श्री शिवम वर्मा को प्रस्तुत किए जाने के बाद उपलब्ध तथ्यों के आधार पर 3 जुलाई 2026 को क्लिनिक का पीसीपीएनडीटी पंजीयन निलंबित कर दिया गया तथा सोनोग्राफी केन्द्र के संचालन पर रोक लगा दी गई।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संबंधित पक्षों को नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
