Indore Metro

डेयरी एनालॉग पर प्रतिबंध के आदेश : 800 किलो पनीर एवं 1016 किलो मावा जब्त

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मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी एनालॉग (Dairy Analogues) एवं वास्तविक दुग्ध उत्पादों का आभास कराने वाले गैर-दुग्ध खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय, आपूर्ति एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं को भ्रमित होने से बचाने, उत्पाद की वास्तविक प्रकृति एवं पहचान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के परिपालन में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर इंदौर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर द्वारा आज दिनांक 12 अगस्त 2026 को विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर डेयरी एनालॉग एवं वास्तविक दुग्ध उत्पादों के रूप में विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच हेतु नमूना कार्रवाई की गई तथा संदिग्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के खाद्य पदार्थों के स्टॉक को जप्त किया गया।

उमापति इंडस्ट्रीज में लो-फैट पनीर की जांच, 450 किलो पनीर जप्त; निर्माण कार्य तत्काल बंद

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा उमापति इंडस्ट्रीज, 305/2 पार्ट-10, पालदा, इंदौर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रोपराइटर सावन उपाध्याय उपस्थित पाए गए। परिसर में लो-फैट पनीर का निर्माण एवं पैकिंग किया जाना पाया गया। परिसर के निरीक्षण के दौरान ड्रेनेज व्यवस्था उचित नहीं पाई गई तथा परिसर की दीवारें गंदी पाई गईं। रॉ मटेरियल पैलेट्स पर व्यवस्थित रूप से रखा हुआ नहीं पाया गया तथा भंडारण व्यवस्था भी अव्यवस्थित पाई गई। खाद्य पदार्थ के लेबल पर अंकित न्यूट्रीशनल इन्फॉर्मेशन के संबंध में आवश्यक जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त इंग्रीडिएंट लिस्ट के अनुसार पनीर के निर्माण में पानी का उपयोग किया जाना पाया गया, किंतु उपयोग किए जा रहे पानी की जांच संबंधी रिपोर्ट भी मौके पर उपलब्ध नहीं पाई गई। परिसर में निर्मित एवं पैक किए जा रहे लो-फैट पनीर का नमूना जांच हेतु लिया गया। साथ ही खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं निर्माण परिस्थितियों के संबंध में संदिग्धता के आधार पर लगभग 450 किलोग्राम पनीर, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1,17,000 है, को विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक जप्त किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ पनीर के निर्माण हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त परिस्थितियां नहीं पाए जाने के कारण परिसर में खाद्य पदार्थों का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया तथा आवश्यक सुधार एवं अनुपालन के निर्देश दिए गए।

नारायण डेयरी से 350 किलो पनीर जप्त

एक अन्य कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा नारायण डेयरी, ग्राम अकवी, तहसील महू, इंदौर का निरीक्षण किया गया। मौके से खाद्य पदार्थ पनीर के 3 नमूने जांच हेतु लिए गए। पनीर की गुणवत्ता एवं उसके डेयरी एनालॉग होने की संभावना के दृष्टिगत लगभग 350 किलोग्राम पनीर, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1,05,000 है, को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जप्त किया गया। लिए गए नमूने परीक्षण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।

मोहनी मावा भंडार से 716 किलो डेयरी एनालॉग मावा जप्त

इसी क्रम में नंदा नगर स्थित मोहनी मावा भंडार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लूज मीठा मावा, जो डेयरी एनालॉग श्रेणी का खाद्य पदार्थ है, के 63 बैग, प्रत्येक में 10 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 630 किलोग्राम स्टॉक पाया गया। इसके अतिरिक्त सिद्धेश्वरी डिलीशियस स्वीट्स के 3 पैक पॉली बैग, प्रत्येक में 10 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 30 किलोग्राम खाद्य पदार्थ के नमूने जांच हेतु लिए गए। डेयरी एनालॉग उत्पाद होने के कारण शेष स्टॉक सहित कुल लगभग 716 किलोग्राम खाद्य पदार्थ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹2,00,000 है, को आगामी आदेश तक जप्त किया गया।

श्री बालाजी ट्रेडिंग से 300 किलो मावा जप्त

एक अन्य कार्रवाई में बालाजी ट्रेडिंग, भोलाराम उस्ताद मार्ग, इंदौर का निरीक्षण किया गया। मौके पर प्रोपराइटर  गिरीश शहने उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान खोदल ब्रांड एवं कृष्णा ब्रांड के स्वीट मावा तथा कंचन श्री ब्रांड के मिल्क केक के कुल 3 नमूने जांच हेतु लिए गए। डेयरी एनालॉग खाद्य पदार्थों के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के परिपालन में मौके पर उपलब्ध शेष लगभग 300 किलोग्राम मावा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹50,000 है, को आगामी आदेश एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जप्त किया गया।

कुल 1,816 किलो खाद्य पदार्थ जप्त

इस प्रकार आज दिनांक 12 अगस्त 2026 को डेयरी एनालॉग खाद्य पदार्थों के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के परिपालन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए कुल लगभग 1,816 किलोग्राम खाद्य पदार्थ, जिसकी अनुमानित कुल कीमत लगभग ₹4.72 लाख है, जप्त किया गया। साथ ही पनीर, मावा एवं अन्य संबंधित खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिए गए।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि डेयरी एनालॉग अथवा वास्तविक दुग्ध उत्पाद का आभास कराने वाले गैर-दुग्ध खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। ऐसे खाद्य पदार्थों के संबंध में उपभोक्ताओं के हित एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 
लिए गए खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी आदेश के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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