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आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार प्रदेशभर में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में आने वाले दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। हाल ही में बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ घी ब्रांडों के नमूने अमानक स्तर के पाए जाने के बाद संबंधित ब्रांडों के विरुद्ध विशेष नमूना कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे।
कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में गत 6 अगस्त को खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने विक्टर हाउस-1, गोल्डन पैलेस कॉलोनी, ए.बी. रोड स्थित पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड के डिपो का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहां पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा निर्मित गोवर्धन ब्रांड घी का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठान पूरे मध्यप्रदेश में गोवर्धन ब्रांड घी की आपूर्ति करने वाला कंपनी डिपो है। प्रतिष्ठान केंद्रीय अनुज्ञप्तिधारी होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद एफएसएसएआई वेस्टर्न रीजन, ब्रांच ऑफिस इंदौर के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान गोवर्धन ब्रांड घी के विभिन्न पैकिंग आकारों के 20 नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही लगभग 25 हजार लीटर घी, जिसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है, उसे जांच पूरी होने तथा आगामी आदेश तक विक्रय किए जाने से रोक दिया गया। यह कार्रवाई एफएसएसएआई वेस्टर्न रीजन, ब्रांच ऑफिस इंदौर द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर के सहयोग से की गई।
इसी तरह खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों ने भावण्या इंटरप्राइजेज, 5/5 साउथ हरसिद्धि, इंदौर पर भी कार्रवाई की। यहां से गोपीश्री ब्रांड घी के चार नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही लगभग 312 लीटर घी, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 34 हजार 700 रुपये है। जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जब्त कर लिया गया है।
इसी प्रकार प्राप्त शिकायत के आधार पर विजयनगर स्थित एक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रसोई परिसर में साफ-सफाई एवं स्वच्छता मानकों का समुचित पालन नहीं पाया गया। इस पर प्रतिष्ठान को सुधार सूचना पत्र (Improvement Notice) जारी किया जा रहा है। साथ ही जांच के लिए पनीर, दही एवं मसालों के नमूने लेकर उन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है।
एक अन्य शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता से दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत की पुष्टि की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए महू स्थित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जहां से बेसन, मिठाई, शक्कर एवं नमकीन के कुल छह नमूने जांच के लिए लिए गए। कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता ने संतोष व्यक्त किया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी वैधानिक कार्रवाई
विशेष अभियान के अंतर्गत लिए गए सभी नमूनों को परीक्षण के लिए संबंधित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।