राहुल गांधी को बड़ी राहत: सुल्तानपुर कोर्ट ने 2018 के अमित शाह टिप्पणी वाले मानहानि केस में किया बरी
सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 2018 के एक मानहानि मामले में बरी कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनकी टिप्पणियां मानहानिकारक प्रकृति की नहीं थीं।
यह मामला मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों से जुड़ा था। तब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ‘मर्डर आरोपी’ कहकर टिप्पणी की गई थी, जो सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले से संबंधित था। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी।
राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। काफिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर छोटी टक्कर भी हुई, जिसमें वे सुरक्षित रहे। उच्च अदालत में अपील का विकल्प शिकायतकर्ता के पास है।






