Delhi

प्रेस-काउंसिल अथवा भारतीय प्रेस-परिषद के नाम का उपयोग करना अवैधानिक

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केन्द्र सरकार ने प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया (भारतीय प्रेस परिषद) के नाम के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी में कहा गया है कि उन्हें सूचना मिली है,कुछ प्रेस संगठनों द्वारा ‘प्रेस-परिषद’ शब्द का अनुचित उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया की संस्थागत महत्ता प्रभावित हो रही है और उसके विशिष्ट अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है।

सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रेस-परिषद अधिनियम-1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और समाचार-पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सूचना भवन में है। सचिवालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय प्रेस-परिषद की किसी भी राज्य में कोई शाखा नहीं है, न ही उसने किसी अन्य निकाय को अपने समान या मिलते-जुलते नाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है।

सचिवालय से जारी निर्देश के अनुसार किसी संगठन द्वारा प्रेस काउंसिल अथवा भारतीय प्रेस-परिषद शब्द का उपयोग करना, प्रतीक और नाम के अनुचित उपयोग निवारण अधिनियम, 1950 की धारा 3 और प्रविष्टि 7(ii) का उल्लंघन है। इस संदर्भ में केन्द्रीय विधि विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि किसी अन्य संगठन द्वारा इस नाम का उपयोग करना अवैध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सचिवालय ने ‘प्रेस-काउंसिल’ अथवा भारतीय प्रेस परिषदशब्द का उपयोग न करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को भी निर्देशित किया गया है। सचिवालय का निर्देश है कि यदि कोई स्थानीय, निजी अथवा सरकारी संगठन इस नाम का दुरुपयोग करता है, तो उनके पंजीकरण को निरस्त किया जाए अथवा उसमें आवश्यक सुधार किया जाए।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रेस परिषद ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और प्रेस की स्वतंत्रता व मानकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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