पेम्पलेट्स, पोस्टर, पर्चे आदि प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता होना जरूरी,उल्लघंन पाये जाने पर 06 माह तक का कारावास, 2 हजार रूपये तक का जुर्माना
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