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भविष्य निधि ट्रस्टों से माफी योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्टों के नियमितीकरण को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई माफी योजना, 2026 का लाभ उठाने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

यह योजना आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्टों का संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों को, जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत औपचारिक छूट अधिसूचना नहीं है, अपनी स्थिति को नियमित करने के लिए इसकी अधिसूचना की तारीख से छह महीने का एक बार का अवसर प्रदान करती है।

वित्त अधिनियम, 2026 ने मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों को नियंत्रित करने वाले आयकर ढांचे को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रावधानों के अनुरूप कर दिया है। परिणामस्वरूप, आयकर ढांचे के अंतर्गत मान्यता केवल उन्हीं भविष्य निधियों को प्राप्त होगी जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त की है। माफी योजना पात्र प्रतिष्ठानों को अधिनियम की धारा 17 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के अंतर्गत पूर्वव्यापी नियमितीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

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