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दावत फूड्स लिमिटेड के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत

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एलटी फूड्स लिमिटेड, उपभोक्ता खाद्य क्षेत्र में 70 साल से अधिक पुरानी भारतीय मूल की एफएमसीजी कंपनी, यह घोषणा करते हुए प्रसन्न है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी दावत फूड्स लिमिटेड के पक्ष में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।
यह मामला 2014 में मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में स्थित दावत फूड्स के प्लांट में लगी आग की घटना से संबंधित है। आग की घटना के बाद, दावत फूड्स लिमिटेड ने बीमा प्रदाता – ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 189.72 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा। इतना नुकसान के बावजूद, बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम सर्वेक्षक/अन्वेषक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बीमा दावे को अस्वीकार कर दिया गया। न्याय की अपनी खोज में अडिग, दावत फूड्स लिमिटेड ने 26 जून 2016 को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया।
पिछले साल, मध्य प्रदेश के माननीय न्यायालय ने 22 दिसंबर 2023 को दावत फूड्स लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार 161.20 करोड़ रुपये का दावा दिया गया, साथ ही नुकसान की तारीख से 6% प्रति वर्ष ब्याज भी अनिवार्य किया गया।

केस का विवरण:
दावत फूड्स लिमिटेड ने 17.01.2014 को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से एक विशेष जोखिम पॉलिसी ली थी। 07.06.2014 की सुबह लगभग 3:50 बजे औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित दावत फूड्स के प्लांट में भीषण आग लग गई।
आग से प्लांट में रखे 182.22 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 44,975 (चौवालीस हजार नौ सौ पचहत्तर) मीट्रिक टन धान तथा 7.50 करोड़ रुपये मूल्य की अन्य संपत्तियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गईं। आग के कारण कुल 189.72 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने 07.06.2014 को आदर्श एसोसिएट (प्रथम सर्वेक्षक) तथा 14.08.2014 को मेसर्स एसोसिएटेड सर्वेयर्स (द्वितीय सर्वेक्षक) और 11.12.2014 को मेसर्स बशीर एंड एसोसिएट्स (जांचकर्ता) को नियुक्त किया, जिन्होंने क्रमशः दिनांक 30.12.2015, 05.01.2016 और 17.06.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने पूरी तरह से अन्वेषक के निष्कर्षों पर भरोसा करके दावत फूड्स लिमिटेड के दावे को खारिज कर दिया कि (ए) आगजनी का मामला बनता है जो एक आपराधिक कृत्य है और पॉलिसी के दायरे से बाहर है और (बी) मेसर्स ट्रुथ लैब के निष्कर्षों में नौ में से पांच नमूनों में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रो कार्बन मौजूद हैं।
दावत फूड्स लिमिटेड ने वाणिज्यिक डिवीजन जिला न्यायाधीश रायसेन, मध्य प्रदेश के समक्ष COMMS/14/2020 नंबर के साथ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें ब्याज सहित 259.98 करोड़ रुपये की वसूली की मांग की गई। एलडी जिला न्यायालय ने 22.12.2023 के फैसले के जरिए दावत फूड्स लिमिटेड के पक्ष में घटना की तारीख से 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 161.20 करोड़ रुपये का फैसला पारित किया। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 15.05.2024 के आदेश ने ओरिएंटल इंश्योरेंस द्वारा दायर स्थगन आवेदन को खारिज कर दिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, एलटी फूड्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री अश्विनी अरोड़ा ने कहा, “हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय से बहुत संतुष्ट हैं, जिसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दावत फूड्स लिमिटेड को डिक्री के अनुसार जारी की जाने वाली राशि के लिए बैंक को देय कमीशन/शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देते हुए उक्त एसएलपी का निपटारा किया गया है। एलटी फूड्स में, हम न्यायपालिका के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का तहे दिल से सम्मान करते हैं। हम उत्कृष्टता प्रदान करने और अपने हितधारकों के बीच विश्वास बनाए रखने के अपने मिशन में दृढ़ हैं।”

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