दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है
दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में गुरुवार को पास हो गया. इस दौरान चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है. यह अध्यादेश पूरी तरह से संवैधानिक है. इसके पास होते ही विपक्षी पार्टियों का गठबंधन टूट जाएगा. वहीं, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज देश ने देखा कि कैसे संसद के 15 दिन विपक्ष ने खराब किए और आज जब अपने पर बात आई तो गठबंधन बचाने के लिए सब एक हो गए. वहीं आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है. इसका संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव किया था. गौरतलब है कि सांसद रिंकू ने दिल्ली बिल के दौरान वेल में आकार आसन के ऊपर कागज फेके थे