Indore Metro

बगैर हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से नहीं मिलेगा पेट्रोल

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इंदौर जिले में अब बगैर हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं दिया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश एक अगस्त 2025 से लागू होगा। उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

            जारी आदेश के अनुसार इंदौर जिले में ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जायेगा। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश एक अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त प्रतिबन्ध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे ।

            समय-समय पर समाचार पत्रों तथा विगत वर्षों में इन्दौर जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हो रहीं निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के सन्दर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि दोपहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाये तो निश्चित ही इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। इस संबंध में गत दिवस इन्दौर में आयोजित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा ली गई बैठक में इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। वाहन चालकों द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाता है तो इससे निश्चित् रूप से इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी आ सकती है। इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा भी निर्देश दिये गये है। साथ ही मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट(सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा। बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क में दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है।

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