Madhya Pradesh

16 अगस्त तक जमा किया जा सकेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2023 में किसानों का प्रीमियम जमा करने की समय अवधि बढ़ाकर 16 अगस्त 2023 कर दी गई है।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि इच्छुक किसान 16 अगस्त के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। अल्पकालीन फसल प्राप्त करने वाले किसानों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाता है तथा अऋणी किसान अपनी स्वेच्छा से अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, सीएससी एवं मार्कफेड के भण्डारण केन्द्रों पर जाकर बीमा करा सकते हैं।

फसल बीमा कराने के लिए फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुआई प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 से सभी किसानों के लिए फसल बीमा योजना को स्वेच्छिक की गई है जो किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते है वह बीमांकन की अंतिम तिथि से सात दिवस पूर्व संबंधित बैंक में निर्धारित प्रपत्र में लिखित आवेदन कर योजना से बाहर हो सकते हैं। किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पहुंचकर फसलों का बीमा करा सकते है।

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