अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज, 75 हजार का लगाया जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को असाधारण जमानत देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाया. हालांकि, इस मामले पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से अस्वीकार्य है. ऐसी याचिका दायर करने वाला यह व्यक्ति कौन है? यह एक पब्लिसिटी याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है. बहुत खेदजनक स्थिति है. इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि राहुल मेहरा सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे हैं. उनका कहना है कि वह कदम उठा रहे हैं. आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपको वीटो पावर कैसे मिलती है? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं. इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मैं यहां अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए हूं. मैं यहां केवल नागरिकों के कल्याण के लिए हूं. याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं.