ज्ञानवापी: सर्वे पर रोक लगाने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज
ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा जारी सर्वे पर रोक लगाने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने की अनुमति दी गई है. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मुस्लिम संस्था के एक वकील ने भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए पीठ से एएसआई को सर्वे करने से रोकने की अपील की थी.
इससे पहले ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को ही सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. ज्ञानवापी में सर्वे का काम कर रही एएसआई ने कोर्ट से सर्वे का समय बढ़ाने के लिए कहा है. जिला जज के अदालत में एएसआई की ओर से इसके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है. जिला अदालत ने 4 अगस्त तक एएसआई से सर्वेक्षण की रिपोर्ट मांगी थी. मगर पूरा सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई समय बढ़ाने की मांग कर रहा है. वहीं भारी संख्या में नमाजी पहुंचने के कारण फिलहाल अभी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम रुका हुआ है. नमाज किए जाने के अदा करने के बाद सर्वे की कार्रवाई फिर शुरू होगी.