16 अगस्त तक जमा किया जा सकेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि इच्छुक किसान 16 अगस्त के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। अल्पकालीन फसल प्राप्त करने वाले किसानों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाता है तथा अऋणी किसान अपनी स्वेच्छा से अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, सीएससी एवं मार्कफेड के भण्डारण केन्द्रों पर जाकर बीमा करा सकते हैं।
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