20 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबध्द
इंदौर जिले में मदिरा के अवैध रूप से निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में आबकारी विभाग के अमले द्वारा अभियान चलाकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
सहायक आयुक्त आबकारी श्री मनीष खरे ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत आज नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री राजीव मुद्गल के मार्गदर्शन में अवैध रूप से शराब विक्रय होने की सूचनाओं पर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में टीम बनाकर कार्यवाही की। इस दौरान देशी शराब मसाला के कुल 35 पाव, देशी मदिरा प्लेन के 250 पाव, विदेशी मदिरा के 26 पाव, बीयर की 28 बोतल, 51 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, 340 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया । उक्त प्रकरणों में मौके पर कुल 20 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबध्द किये गए। इसके अलावा कुलकर्णी भट्टा इन्दौर के कुख्यात शराब तस्कर विशाल पिता रामू निवासी शंकर कुम्हार का बगीचा कुलकर्णी का भट्टा को टी वी एस जुपिटर से 400 पाव देशी मदिरा प्लेन अवैध रूप से परिवहन करते हुए भागीरथपुरा के पास पुलिया पर धर दबोचा। मौके पर विधिवत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया । आरोपी को विरुद्ध आबकारी 34(1) 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया । आरोपी के विरुद्ध इन्दौर जिले के पुलिस थाना एवं आबकारी थाने मे शराब तस्करी के अनेक प्रकरण पूर्व में दर्ज हैं। आज की कार्यवाही में दो वाहन जप्त किए गए। जप्त समस्त शराब एवं वाहन का मूल्य 2 लाख दस हजार रूपये है। अवैध मदिरा विक्रय विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी है।