अब देश के किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने ‘कैशलेस एवरीवेयर’ मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत पॉलिसी होल्डर्स और कवर्ड मेंबर्स को बिना पैनल वाले अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में अब नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा। रोगी को अब देश के किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। भले ही वह अस्पताल इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में हो या नहीं। GIC ने पॉलिसी होल्डर्स के हित में यह फैसला किया है। इसमें देश के किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर सहमति बनी है।
हालांकि पॉलिसी होल्डर्स को ये सुविधा सशर्त मिलेगी। अगर किसी को ‘कैशलेस एवरीव्हेयर’ का फायदा उठाना है तो उसे अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कम से कम 48 घंटे पहले अपनी बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। जबकि इमरजेंसी वाली सिचुएशन में मरीज या उसके परिजनों को भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर-भीतर इंश्योरेंस कंपनी को इत्तला करना होगा। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कहा कि इस स्थिति में पॉलिसी होल्डर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा उनके पॉलिसी टर्म के हिसाब से मिलेगी। ये उनकी बीमा कंपनी के गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। काउंसिल ने फिलहाल ये नियम कब से अमल में आएगा इसकी कोई फिक्स डेटलाइन नहीं दी है। वर्तमान में देश के अंदर 63 प्रतिशत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स अभी कैशलेस क्लेम का ऑप्शन चुनते हैं।