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ज्ञानवापी केस: ASI सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक

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ज्ञानवापी मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई सर्वे) पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में रोक लगाने की अपनी दलीलें दीं। इस बीच हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ASI के अतिरिक्त निदेशक ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई क्षति नहीं होगी। ASI सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा। अदालत कल इस मामले पर दोपहर 3:30 बजे फिर से सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि उसे डर है कि ऐतिहासिक संरचना गिर सकती है। इस पर अदालत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे अदालत के फैसले पर कैसे भरोसा करेंगे कि अगर वे एएसआई के आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते कि संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा। अदालत में मामला उठाते हुए मस्जिद समिति ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद 1000 वर्षों से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है।

ज्ञानवापी केस: ASI सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक
ज्ञानवापी केस: ASI सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक

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