बिना वैद्य लाईसेंस, समाप्त हो चुके लाइसेंस और बिना आईएसआई मार्का के प्लाईवुड बेचने वाले दुकान पर छापा
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), भोपाल शाखा कार्यालय की टीम, जिसमें मोहम्मद तौसीफ, वैज्ञानिक ‘E’/निदेशक एवं संजय कुमार विश्वकर्मा, वैज्ञानिक ‘C’/उप निदेशक शामिल थे, द्वारा भोपाल शाखा कार्यालय में प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांकित 23/10/2026 कार्रवाई के अंतर्गत मेसर्स दैनिक एंटरप्राइजेज, 222, अंजनी नगर, 60 फीट एयरपोर्ट रोड, इंदौर–452005 के आउटलेट एवं गोदाम पर तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई सफलतापूर्वक की गई।
कार्रवाई के दौरान टीम द्वारा IS 303 (सामान्य प्रयोजन प्लाईवुड) एवं IS 710 (मरीन प्लाईवुड) के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के संबंध में ISI मार्क के दुरुपयोग, समाप्त हो चुके लाइसेंस का उपयोग तथा बिना ISI मार्क वाले उत्पादों की बिक्री/उपलब्धता से संबंधित अनियमितताएँ पाई गईं।
उक्त अनियमितताएँ, तथ्यों एवं लागू प्रावधानों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 तथा प्लाईवुड एवं लकड़ी के फ्लश डोर शटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया । कार्रवाई के दौरान विभिन्न ब्रांडों एवं आकारों के प्लाईवुड के कुल 51 नग जब्त किए गए।
भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं को गैर-अनुरूप उत्पादों की बिक्री से बचाने तथा लागू भारतीय मानकों एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ISI मार्क के दुरुपयोग पर रोक लगाने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस प्रकार की प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।







