व्हीव्हीआईपी आगमन को दृष्टिगत रखते हुए विमानतल, मार्ग और कार्यक्रम स्थल व होटल मैरियट के आस पास के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन ( DRONE ) / यूएवी ( UAV ), व अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आदि का उड़ाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित
दिनांक 30/07/23 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का इंदौर आगमन अपेक्षित है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफैयर्स के कार्यालय मेमो क्रमांक VI- 23014/209 / IND / 2018-VS के नियम क्रमांक 16 (A) (e) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस आयुक्त इंदौर नगरीय द्वारा आज दिनांक 28 जुलाई 2023 को आदेश पारित कर, एअरपोर्ट, मार्ग के दोनों ओर, कार्यक्रम स्थल (कनकेश्वरी गरबा मैदान), होटल मेरिएट, इंदौर भा.ज.पा. कार्यालय जावरा कमपाउंड के 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन / पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/ अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर एतद् आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है एवं उक्त स्थान को रेड जोन / नो फ्लाईंग जोन घोषित किया जाता है।
यह आदेश दिनांक 29/07/2023 से दिनांक 30/07/2023 तक प्रभावशील रहेगा।
इस आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भा. द. वि. की धारा 188 अन्य सुसंगत धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। कमर्शियल फ्लाईटस इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी।